चंपावत: दीपावली पर पटाखों की दुकान लगाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य, जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश।

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मानकों के अनुरूप बिक्री स्थलों का चयन कर आवेदन करने के निर्देश।

चंपावत। दीपावली पर्व को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने आतिशबाजी की अस्थायी दुकानों के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने विस्फोटक नियमावली-2008 के नियम 84 के तहत पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष दीपावली का मुख्य पर्व 08 नवंबर को मनाया जाएगा। ऐसे में चंपावत नगर सहित जिले की अन्य तहसीलों के कस्बों में पटाखों की अस्थायी दुकान लगाने के इच्छुक दुकानदार और व्यक्ति नियमानुसार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाइसेंस पर्व की निर्धारित अवधि के लिए आवश्यक जांच के बाद ही जारी किए जाएंगे।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल बैठक आयोजित कर सुरक्षा मानकों के अनुरूप आतिशबाजी की बिक्री के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का उद्देश्य दुकानों के संचालन से पहले सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना है, ताकि दीपावली के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।


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