यूटीईटी परीक्षा को लेकर चंपावत में सख्ती, केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू।

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29 सितंबर को दो पालियों में होगी परीक्षा, नियम तोड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई।

चंपावत। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा (UTET-I एवं II) को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। परीक्षा के दौरान चंपावत परगना के तीनों केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू रहेगी।

परगना मजिस्ट्रेट एवं एसडीएम विपिन चंद्र पंत ने इसके तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश जीआईसी चंपावत (नोडल केंद्र), जीजीआईसी चंपावत और मल्लिकार्जुन स्कूल चंपावत के 200 मीटर दायरे में लागू होगा।

परीक्षा 29 सितंबर को दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे और दूसरी पाली दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावी रहेंगे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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