26 अक्टूबर से मिठाई की दुकानों पर लागू होगा नया नियम, हर ट्रे पर लिखनी होगी तारीख।

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खुली मिठाई और बेकरी उत्पादों पर निर्माण व उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य।

देहरादून। उत्तराखंड में 26 अक्टूबर से मिठाई की दुकानों के लिए नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसके तहत दुकानदारों को खुली मिठाइयों की ट्रे और काउंटर पर निर्माण की तारीख और मिठाई के उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करनी होगी। बेकरी उत्पाद भी इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे।

खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। विभागीय निरीक्षण के दौरान सामने आया था कि दुकानों पर खुली मिठाइयों के निर्माण और उनके उपयोग की अवधि की जानकारी ग्राहकों को नहीं मिल पा रही थी। इसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद ग्राहक मिठाई खरीदते समय उसकी निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि देख सकेंगे। इससे मिठाइयों की ताजगी और उपयोग की अवधि को लेकर पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।

त्योहारों और शादी-विवाह के सीजन में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में इस नियम से ग्राहकों को मिठाई खरीदने के दौरान जरूरी जानकारी मिल सकेगी। वहीं, दुकानदारों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार तारीख प्रदर्शित करनी होगी।


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