दोहरी मतदाता सूची के मामले में कोर्ट का फैसला, मनमोहन सिंह बोहरा की याचिका हुई सफल
चंपावत। जिला पंचायत की शाक्तिपुर-बुंगा सीट से जुड़ा मामला अब कानूनी मोड़ पर पहुंचकर बड़ा फैसला लेकर आया है। निर्दलीय प्रत्याशी कृष्णानंद जोशी का चुनाव न्यायालय ने रद्द घोषित कर दिया है, जिससे यह सीट अब रिक्त मानी जाएगी।
गौरतलब है कि चुनाव में कृष्णानंद जोशी ने भाजपा अधिकृत प्रत्याशी मनमोहन सिंह बोहरा को 345 मतों से हराया था। जोशी को कुल 2259 वोट मिले थे, जबकि बोहरा को 1914 मत प्राप्त हुए थे। हार के बाद मनमोहन सिंह बोहरा ने न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कृष्णानंद जोशी का नाम दो अलग-अलग स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज था।
मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने इस आधार को सही मानते हुए कृष्णानंद जोशी का निर्वाचन निरस्त कर दिया। इसके साथ ही शाक्तिपुर-बुंगा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है।
ज्ञात हो कि चंपावत जिला पंचायत में कुल 15 सदस्य हैं, लेकिन इस फैसले के बाद अब सदस्यों की संख्या घटकर 14 रह गई है। इस निर्णय के बाद क्षेत्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आगामी उपचुनाव को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं।
फोटो – कृष्णानंद जोशी
चंपावत जिला पंचायत की शाक्तिपुर-बुंगा सीट पर भाजपा को झटका, कृष्णानंद जोशी का चुनाव रद्द।

