चंपावत: अनजान लिंक पर क्लिक किया तो खाली हो सकता है बैंक खाता, जिला जज ने छात्रों को किया आगाह।

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सुरक्षित बचपन अभियान के पांचवें दिन अटल उत्कृष्ट जीआईसी में साइबर सुरक्षा और कानूनी अधिकारों की दी जानकारी

चंपावत। इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के बीच साइबर अपराध का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अनजान लिंक पर क्लिक करना और सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा करना भारी पड़ सकता है। जिला जज ने छात्र-छात्राओं को आगाह करते हुए कहा कि किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें और अपनी निजी जानकारी व तस्वीरें ऑनलाइन साझा करने से बचें।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 26 से 31 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सुरक्षित बचपन अभियान के पांचवें दिन शुक्रवार को शहीद राहुल सिंह रैंसवाल अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विद्यार्थियों को अनावश्यक मोबाइल इस्तेमाल से बचने की सलाह देते हुए कहा कि इंटरनेट का लापरवाह उपयोग साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी का कारण बन सकता है। डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ करना जरूरी है।

अन्य न्यायिक अधिकारियों ने पॉक्सो अधिनियम-2012, बच्चों के कानूनी अधिकारों, ऑनलाइन शोषण, साइबर अपराध और दुर्व्यवहार से बचाव की जानकारी दी। विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी भी तरह के शोषण या दुर्व्यवहार की स्थिति में चुप रहने के बजाय बिना डरे शिकायत करें। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में भी जागरूक किया गया।

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनुज कुमार संगल, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) भवदीप रावत, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) रश्मि गोयल सहित समाज कल्याण विभाग, जिला बाल कल्याण समिति, जिला प्रोबेशन विभाग, किशोर न्याय बोर्ड, पुलिस प्रशासन और प्राधिकरण के पीएलवी मौजूद रहे।

फोटो_अटल उत्कृष्ट जीआईसी में विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा और कानूनी अधिकारों की जानकारी देते न्यायिक अधिकारी।


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