चंपावत: त्योहारों में मिठाई-बेकरी पर विभाग की नजर, निर्माण और एक्सपायरी तारीख लिखना अनिवार्य।

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काउंटर पर तारीख नहीं मिली तो उठेंगे सवाल, खाद्य सुरक्षा विभाग ने कारोबारियों को दिए सख्त निर्देश

चंपावत। त्योहारों के दौरान मिठाई और बेकरी उत्पादों की गुणवत्ता से खिलवाड़ अब कारोबारियों को भारी पड़ सकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई और बेकरी विक्रेताओं को प्रत्येक खाद्य पदार्थ की ट्रे और काउंटर पर निर्माण तिथि तथा उपभोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करने के निर्देश दिए हैं।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा, उत्तराखंड के निर्देशों और जिलाधिकारी मनीष कुमार के आदेशों के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार को मिठाई एवं बेकरी कारोबारियों के साथ जागरूकता बैठक की। इसमें त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को सुरक्षित, गुणवत्तायुक्त और ताजी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी ने कारोबारियों को निर्देश दिए कि मिठाई और बेकरी उत्पादों पर निर्माण तिथि (मैन्युफैक्चरिंग डेट) और उपभोग की अंतिम तिथि (बेस्ट बिफोर/एक्सपायरी डेट) स्पष्ट रूप से दर्ज की जाए। उन्होंने खाद्य पदार्थों की शुद्धता, कच्चे माल की गुणवत्ता और रसोई में स्वच्छता बनाए रखने के भी निर्देश दिए।

बैठक में खाद्य कारोबारियों को एफएसएसएआई लाइसेंस की वैधता और आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखने को कहा गया। विभाग ने कारोबारियों की शंकाओं का समाधान करते हुए खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने की हिदायत दी।

विभाग ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान लोगों के स्वास्थ्य से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और स्वच्छता बनाए रखना कारोबारियों की जिम्मेदारी है। निर्देशों का पालन सुनिश्चित कर उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।

इस अवसर पर व्यापार मंडल महामंत्री हरीश सकटा, विभिन्न खाद्य कारोबारी और विभागीय कर्मचारी दिनेश फर्त्याल मौजूद रहे।

फोटो_मिठाई और बेकरी कारोबारियों को निर्माण व एक्सपायरी तिथि अंकित करने के निर्देश देतीं वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी।


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