

चंपावत। परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मौत के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे बीपीएल परिवारों के लिए समाज कल्याण विभाग ने राहत की योजना संचालित की है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत पात्र परिवार को 20 हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए पहुंचेगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी आरएस सामंत ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए मृतक उत्तराखंड का निवासी और परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य होना चाहिए। मृत्यु के समय उसकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच तथा परिवार बीपीएल श्रेणी का होना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड अथवा आय प्रमाण पत्र, मृतक की आयु का प्रमाण, आवेदक का आधार कार्ड, डीबीटी सुविधा युक्त बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो समेत आवश्यक दस्तावेज लगाने होंगे। पात्र लोग नजदीकी सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय या जन सेवा केंद्र (सीएससी) से आवेदन कर सकते हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने पात्र परिवारों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को आवेदन प्रक्रिया में विभाग की ओर से आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1800-180-4093 पर संपर्क किया जा सकता है।
फोटो_जिला समाज कल्याण अधिकारी आरएस सामंत।




