चंपावत: कलक्ट्रेट परिसर धरना-प्रदर्शन मुक्त घोषित, हाईकोर्ट के आदेश पर सख्ती।
न्यायालय, अस्पताल व शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में भी रैली-जुलूस प्रतिबंधित, भैरवा पार्किंग स्थल तय। चंपावत। अब किसी भी मांग, समस्या या मुद्दे को लेकर कलक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जिला प्रशासन ने कलक्ट्रेट परिसर के 100 मीटर क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित…
